दिल्ली उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त वन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में डीडीए, एमसीडी से जानकारी मांगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त वन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में डीडीए, एमसीडी से जानकारी मांगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त वन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में डीडीए, एमसीडी से जानकारी मांगी
Modified Date: September 27, 2023 / 06:27 pm IST
Published Date: September 27, 2023 6:27 pm IST

नयी दिल्ली, 27 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी समेत शहर के कई अन्य निकायों से उनके अधिकार क्षेत्र में मान्यता प्राप्त वन क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बुधवार को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि इन मान्यता प्राप्त वनों के संबंध में विवरण अधिकारियों द्वारा 1997 में दायर एक हलफनामे में उच्चतम न्यायालय को दिया गया था और उनसे अपनी स्थिति की जानकारी वन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा।

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), उत्तर रेलवे, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), दिल्ली क्षेत्र का स्टेशन मुख्यालय वन्यजीव विभाग द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी एक सप्ताह के भीतर देंगे। ’’

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अदालत ने वन्यजीव विभाग से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसके समक्ष हलफनामा दायर करने को कहा।

राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण के संरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय ने विकास मार्ग पर कई पेड़ों को हुए नुकसान के अनुसार की गई क्षतिपूर्ति वनीकरण की स्थिति पर संबंधित अधिकारियों से एक रिपोर्ट भी मांगी।

इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

भाषा रवि कांत देवेंद्र

देवेंद्र


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