उच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज स्थगित करने के आदेश पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज स्थगित करने के आदेश पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज स्थगित करने के आदेश पर रोक लगाई
Modified Date: February 27, 2026 / 05:08 pm IST
Published Date: February 27, 2026 5:08 pm IST

कोच्चि, 27 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी 2-गोज बियॉन्ड’ फिल्म की रिलीज स्थगित करने संबंधी एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर शुक्रवार को दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी।

फिल्म की रिलीज पर रोक लगाये जाने के कुछ घंटों बाद, बृहस्पतिवार देर रात इसके निर्माता विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर अपील पर न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की पीठ ने फैसला सुनाया।

पीठ ने बृहस्पतिवार रात अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले का विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सका है।

विपुल शाह ने अपनी अपील में दावा किया था कि फिल्म केरल राज्य या किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती या बदनाम नहीं करती।

उनके वकीलों ने अदालत को बताया था, ‘‘फिल्म केवल एक सामाजिक बुराई को प्रदर्शित करती है।’’

विपुल शाह ने यह भी दलील दी थी कि अगर फिल्म की रिलीज रोक दी जाती है, तो इससे निर्माताओं को ‘‘आर्थिक रूप से भारी नुकसान’’ होगा, क्योंकि यह 27 फरवरी को देश भर के 1,500 सिनेमाघरों और विदेश में 300 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है।

एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कानून से जुड़ी आवश्यकताओं पर स्पष्ट रूप से गौर नहीं किया गया है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने या समुदाय को अपमानित करने की संभावना प्रथम दृष्टया निहित है’’, इसलिए उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किये बिना इसकी रिलीज कानूनी रूप से अनुचित होगी।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप


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