दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की
Modified Date: May 4, 2026 / 04:11 pm IST
Published Date: May 4, 2026 4:11 pm IST

नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अर्जुन कपूर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके नाम, आवाज, तस्वीर और अन्य विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने 29 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश में ऐसी सामग्री को हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि कपूर ने फिल्म जगत में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है, और उनके नाम, आवाज, तस्वीर, हस्ताक्षर और विशेषताएं किसी भी तरह के दुरुपयोग से संरक्षित किए जाने योग्य हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि अभिनेता के मुकदमे में पेश किए गए ‘‘बड़ी संख्या में स्क्रीनशॉट्स’’ पहली नजर में उनके व्यक्तित्व/प्रचार अधिकारों के उल्लंघन को दर्शाते हैं, खासकर एआई उपकरणों के जरिए तैयार की गई सामग्री के माध्यम से, जिनका इस्तेमाल अवैध आर्थिक लाभ के लिए किया गया।

अदालत ने कहा कि यदि इस चरण पर राहत नहीं दी गई, तो कपूर को अपूरणीय क्षति होगी, और उनके व्यक्तित्व को लगी ठेस की भरपाई केवल आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं हो सकेगी।

अदालत ने कहा, ‘‘जिन प्रतिवादियों ने आपत्तिजनक और घृणित सामग्री वाले वीडियो बनाने के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल किया है, वे वादी के व्यक्तित्व/प्रचार अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहे हैं।’’

न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा कि ऐसे वीडियो वादी की छवि और व्यक्तित्व अधिकारों को न केवल अत्यधिक, बल्कि संभवतः अपूरणीय रूप से भी नुकसान पहुंचाएंगे। अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी रूप में उपलब्ध रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसे तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।

अदालत ने मेटा और गूगल को क्रमशः कुछ कथित तौर पर आपत्तिजनक फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनलों की ‘बुनियादी ग्राहक जानकारी’ का खुलासा करने का भी निर्देश दिया।

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिनेता अभिषेक बच्चन और सलमान खान, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी ने पूर्व में अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी।

हाल में, उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए क्रिकेटर गौतम गंभीर और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अभिनेता विवेक ओबेरॉय और अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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