दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी जमीन की धोखाधड़ी मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी जमीन की धोखाधड़ी मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी जमीन की धोखाधड़ी मामले में अधिकारी को बर्खास्त किया
Modified Date: January 27, 2023 / 06:44 pm IST
Published Date: January 27, 2023 6:44 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सरकारी और ग्राम सभा की 57 भूखंडों के बिक्री और खरीद बैनामा को फर्जी तरीके से एक निजी व्यक्ति के पक्ष में दर्ज कराने के आरोप में एक सरकारी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। राजनिवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस), ग्रेड-1 के अधिकारी हरीश बजाज ने कथित तौर पर राजस्व विभाग द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दुर्भावनापूर्ण इरादे और वित्तीय लाभ के लिए अवैध रूप से 106 भूखंड दर्ज किए।

अधिकारी ने दावा किया कि इन 106 में से 57 भूखंड सरकारी और ग्राम सभा की जमीन से जुड़े थे।

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उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल सक्सेना ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए हरीश बजाज को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है कि कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बजाज द्वारा सरकार के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील का निस्तारण करते हुए उपराज्यपाल ने पाया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई नाकाफी है।

सरकार ने ‘‘बजाज के चूक के कृत्यों’’ के लिए उन्हें 2020 में सेवा से ‘‘अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त’’ करने का आदेश दिया था।

भाषा शफीक माधव

माधव


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