दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपी के खिलाफ 400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया
दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर हमले के आरोपी के खिलाफ 400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया
नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर ‘जन सुनवाई’ के दौरान हमला करने के आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में करीब 400 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि आरोपी सकारिया राजेशभाई खिमजीभाई (41) और उसके मित्र सैयद तहसीन रजा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया है, जिनमें हत्या का प्रयास, हमला करना और लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकना और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने शनिवार को अंतिम रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय कर दी।
उन्होंने कहा कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, खिमजीभाई इसलिए नाराज था, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के 11 अगस्त के उस आदेश का समर्थन किया था, जिसमें प्राधिकारियों को आवारा कुत्तों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
अदालती सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में 40 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं।
गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह लगभग सवा आठ बजे सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में आयोजित ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ। उनके कार्यालय ने इसे ‘‘उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री की जांच की और उनकी एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) जांच भी की गई।
भाषा
सिम्मी दिलीप
दिलीप

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