दिल्ली पुलिस ने अवैध छापेमारी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया

दिल्ली पुलिस ने अवैध छापेमारी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया

दिल्ली पुलिस ने अवैध छापेमारी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया
Modified Date: February 7, 2026 / 12:31 am IST
Published Date: February 7, 2026 12:31 am IST

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शंकर चौधरी के खिलाफ 2023 के एक मामले में अवैध छापेमारी करने, एक विदेशी नागरिक को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने और संपत्ति की हेराफेरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

चौधरी 2011 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी और द्वारका के पूर्व डीसीपी हैं।

प्राथमिकी के अनुसार, चौधरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166 (लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन), 341 (अवैध रूप से रोकना), 342 (अवैध रूप से कैद करना) और 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पांच फरवरी को सतर्कता पुलिस थाना में दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, चौधरी ने कथित तौर पर बिना किसी लिखित अनुमति के और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिल्ली में छापेमारी की। इस अभियान के दौरान, हैरिसन नामक एक विदेशी नागरिक को कथित तौर पर चार दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हैरिसन को न तो औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और न ही कानून के तहत अनिवार्य 24 घंटे की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

भाषा तान्या प्रशांत

प्रशांत


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