Delhi Rape Case: नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली तीन साल की एक बच्ची को कथित रूप से अगवा कर उससे दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची का शव एक नाले से बरामद किया गया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार शाम उस समय की है, जब बच्ची के परिवार ने कापसहेड़ा इलाके से उनकी बेटी को अगवा किये जाने की शिकायत दी। पुलिस उपायुक्त ने बताया, ”पुलिस की एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शाम छह बजे के करीब घर के बाहर खेल रही थी तभी उनके पड़ोसी ने उसे अगवा कर लिया।” उन्होंने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर बच्ची और आरोपी को ढूंढने के लिए खोज अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली।
उपायुक्त ने बताया, सात बजकर पांच मिनट पर एक कैमरे में आरोपी, बच्ची के साथ नाले की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। उसी कैमरे में वह सात बजकर 25 मिनट पर बिना बच्ची के अकेले लौटता हुआ दिखाई दिया।आरोपी को ढूंढकर रात 11 बजकर 55 मिनट पर हिरासत में ले लिया गया। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जाने वाली बस में बैठा हुआ था।” अधिकारी ने बताया, ”उससे पूछताछ की गई, लेकिन शुरू में उसने अपहरण में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। हालांकि, लगातार पूछताछ के दौरान वह टूट गया और उसने बच्ची की हत्या कर उसे गुड़गांव और कापसहेड़ा की सीमा पर स्थित एक दलदली नाले में फेंकने की बात को कबूल लिया।
उपायुक्त ने बताया कि इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर नाले जाकर तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारी ने बताया कि अपराध एवं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। अंधेरे में एक घंटे से अधिक समय तक चले लंबे तलाशी अभियान के बाद आखिरकार बच्ची का शव नाले से बरामद कर लिया गया। उस क्षण आरोपी ने पुलिस के एक अधिकारी की सर्विस पिस्तौल छीन ली और हिरासत से भागने का प्रयास किया और इस दौरान टीम पर गोलियां चलाईं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके गोली लग गयी। उसे तुरंत इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया।
अधिकारी ने बताया, कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वह न्यायिक हिरासत में है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, ”पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 363 (अपहरण), 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम(पॉक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।