संभावना है कि दिल्ली दंगे के आरोपियों को राहत देने पर विचार किया जाएगा: न्यायालय

संभावना है कि दिल्ली दंगे के आरोपियों को राहत देने पर विचार किया जाएगा: न्यायालय

संभावना है कि दिल्ली दंगे के आरोपियों को राहत देने पर विचार किया जाएगा: न्यायालय
Modified Date: May 22, 2026 / 01:08 pm IST
Published Date: May 22, 2026 1:08 pm IST

नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि वह 2020 के दिल्ली दंगा मामले के दो आरोपियों को जमानत देने पर विचार करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा गया कि वह कानून के प्रश्न को वृहद् पीठ के पास भेजने की पुलिस की दलील पर विचार करेगा।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने अब्दुल खालिद सैफी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और तस्लीम अहमद की ओर से पेश अधिवक्ता महमूद प्राचा को बताया कि संभवतः उन्हें राहत मिल जाएगी और अदालत आज या 25 मई को आदेश देगी।

पीठ ने सैफी और अहमद की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘‘इस बात की काफी संभावना है कि हम राहत देने पर विचार करेंगे। हालांकि, हम कानून के प्रश्न को वृहद् पीठ के पास भेजने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई दलीलों पर गौर करेंगे।’’

भाषा सुरभि वैभव

वैभव


लेखक के बारे में