दिल्ली दंगा : 25 नवंबर से रोजाना होगी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई

दिल्ली दंगा : 25 नवंबर से रोजाना होगी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई

दिल्ली दंगा : 25 नवंबर से रोजाना होगी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: November 21, 2022 9:16 pm IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मुकदमों पर ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि वह कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 25 नवंबर से लगातार सुनवाई करेगी।

खालिद के अलावा, आरोपियों शिफा उर रहमान, सलीम खान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और सलीम मलिक ने निचली अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने निचली अउालत द्वारा कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दिए जाने को चुनौती दी है। ये सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा, ‘‘शुरूआत में हम आपको बता दें कि सभी अपीलों पर यह पीठ सुनवाई करेगी। हम आज कुछ देर की लिए आपको सुनेंगे और फिर उसे शुक्रवार तक के लिए स्थगित करेंगे और शुक्रवार से आगे, पीठ रोज भोजनावकाश के बाद सुनवाई करेगी।’’

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पिछले सप्ताह, पीठ ने कहा था कि विशेष पीठ होने के नाते वह लगातार नहीं बैठती है और इसलिए उसे ‘फैसला लेना’ होगा कि इन जमानत याचिकाओं पर उसके द्वारा सुनवाई की जाएगी या नहीं या फिर उन्हें किसी अन्य पीठ के पास भेजा जाएगा।

भाषा अर्पणा अविनाश

अविनाश


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