दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में तीन आरोपी बरी, अदालत ने कहा- गवाही विश्वास योग्य नहीं
दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में तीन आरोपी बरी, अदालत ने कहा- गवाही विश्वास योग्य नहीं
नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों से संबंधित मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह की गवाही विश्वास योग्य नहीं है और विरोधाभासों से भरी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान करावल नगर में एक व्यक्ति पर हमला करने और लूटने के आरोपियों विनय, राहुल और सौरभ शर्मा के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में कई अन्य आरोपियों को पहले ही आरोपमुक्त किया जा चुका है।
अदालत ने 22 मई के आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष के गवाह (एएसआई प्रताप सिंह) की गवाही विश्वास योग्य नहीं है और अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामले को सही साबित करने में विफल रहा। लिहाजा सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त किया जाता है।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता हामिद अली ने आरोप लगाया था कि 24 फरवरी, 2020 को उनका बेटा जाफर जिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था तभी 20-25 दंगाइयों ने करावल नगर जांच चौकी के निकट उसपर कथित तौर पर हमला कर दिया।
उन्होंने कहा कि जिया की पिटाई की गई, नकदी और दस्तावेज लूट लिए गए और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी गई।
भाषा जोहेब माधव
माधव

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