दिल्ली दंगा : अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किये

दिल्ली दंगा : अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किये

दिल्ली दंगा : अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किये
Modified Date: January 11, 2023 / 08:12 pm IST
Published Date: January 11, 2023 8:12 pm IST

नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करके सुनवाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया।

तीन नवंबर को अदालत ने फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पारित किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, ‘‘तदनुसार, धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा-3 के तहत अपराध के लिए आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किया जाता है, इसे पढ़ा गया और उसे (हुसैन) समझाया गया, जिस पर उसने दोष स्वीकार नहीं किया और सुनवाई शुरू करने की बात की।’’

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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को करना तय किया।

अदालत ने पहले कहा था कि आरोप तय करने के लिए ‘‘प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है, जो हुसैन के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करती है।’’

अदालत ने कहा था कि हुसैन ने फर्जी लेन-देन के जरिए अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली कुछ कंपनी के खातों से पैसे निकाले। अदालत ने कहा था कि फर्जी ‘एंट्री ऑपरेटर्स’ ने फर्जी बिल का इस्तेमाल किया और उसे लाभार्थी बनाया जिसका उद्देश्य इस पैसे का इस्तेमाल दंगों के लिए करना था।

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत हुसैन और अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की थीं। संबंधित अपराधों के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी और ईडी ने नौ मार्च, 2020 को एक मामला दर्ज किया था।

भाषा शफीक अमित

अमित


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