दिल्ली दंगे: अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दी |

दिल्ली दंगे: अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दी

दिल्ली दंगे: अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दी

:   Modified Date:  May 9, 2024 / 07:34 PM IST, Published Date : May 9, 2024/7:34 pm IST

नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में जमानत देते हुए कहा कि इसमें उनकी भूमिका ‘दूरस्थ प्रकृति’ की थी और वह तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं।

हालांकि, हुसैन को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वह दंगों के अन्य मामलों में आरोपी हैं, जिनमें साम्प्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश और इसे वित्तपोषित करने से संबंधित धन शोधन का मामला शामिल है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रामचला दिल्ली के खजूरी खास थाने में दर्ज एक मामले में हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मामले से संबंधित घटना में दंगाई भीड़ ने 25 फरवरी 2020 को एक दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी की थी।

अदालत ने कहा, ‘‘मौजूदा मामले में अर्जी दायर करने वाले (हुसैन) की भूमिका कथित तौर पर उकसावा देने वाले एवं षडयंत्रकारी की है। वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे जिसने संबद्ध दुकान पर हमला किया था। इस तरह, अर्जी दायर करने वाले व्यक्ति की भूमिका, सह आरोपियों द्वारा निभाई गई भूमिका की तुलना में दूरस्थ प्रकृति की है।’’

अदालत ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा कि जमानत की कार्यवाही, रिकॉर्ड में लाये जा चुके साक्ष्य या प्रस्तावित साक्ष्य पर चर्चा के लिए सही समय नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालांकि, अर्जी दायर करने वाले की भूमिका और हिरासत में उनके द्वारा पहले ही बिताये गए समय (करीब तीन साल 11 महीने) को मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि वह इस मामले में जमानत के हकदार हैं।’’

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश

 

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