दिल्ली दंगा : उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले में सलीम मलिक को जमानत दी

दिल्ली दंगा : उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले में सलीम मलिक को जमानत दी

दिल्ली दंगा : उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले में सलीम मलिक को जमानत दी
Modified Date: May 21, 2026 / 04:55 pm IST
Published Date: May 21, 2026 4:55 pm IST

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे ‘‘बड़ी साजिश’’ से संबंधित आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामले में सलीम मलिक को जमानत दे दी।

यह राहत न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मलिक की उस अपील पर दी, जिसमें उन्होंने उन्हें जमानत न देने के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी।

मलिक के वकील ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपियों – सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दिए जाने के मद्देनजर उन्हें (मलिक) भी जमानत पाने का अधिकार है।

फरवरी 2020 में हुए दंगों के ‘‘मुख्य साजिशकर्ताओं’’ में से एक होने के आरोप में मलिक पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा


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