दिल्ली दंगे: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक टली

दिल्ली दंगे: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक टली

दिल्ली दंगे: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक टली
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: September 23, 2021 11:26 am IST

नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को नौ अक्टूबर तक टाल दी।

अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश अमिताभ रावत के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के कर्मचारियों ने खालिद के वकीलों को यह जानकारी दी।

खालिद सहित कई अन्य लोगों पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर फरवरी 2020 में हुई हिंसा का ‘‘मुख्य षड्यंत्रकर्ता’’ होने का आरोप है। हिंसा में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

 ⁠

गत तीन सितंबर को जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई में खालिद ने अपने वकील के माध्यम से अदालत से कहा था कि आरोपपत्र में बिना किसी तथ्यात्मक आधार के अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप लगाए गए हैं और यह किसी वेब सीरीज और न्यूज चैनलों की पटकथा की तरह है।

दिल्ली पुलिस ने इस जमानत याचिका पर आपत्ति जतायी थी।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में