दिल्ली: हत्या के 26 साल पुराने मामले में सबूतों के अभाव में दो आरोपी बरी
दिल्ली: हत्या के 26 साल पुराने मामले में सबूतों के अभाव में दो आरोपी बरी
नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 26 साल पुराने हत्या के एक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध साबित करने में विफल रहने के बाद दो लोगों को सोमवार को बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने पप्पू यादव और सकिंदर कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने) समेत विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला अक्टूबर 1999 में उत्तम नगर के पास मटियाला इलाके में एक बंद गोदाम से सड़े-गले शव की बरामदगी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि राम स्वरूप की हत्या एक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई के अंदर की गई थी और पप्पू यादव कथित तौर पर इसका संचालन कर रहा था।
मृतक के भाई चंदू यादव ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्वरूप अपने रिश्तेदार विजय के साथ पप्पू की प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई में काम करने के मकसद से दिल्ली गया था। हालांकि लगभग 25 दिनों के बाद पप्पू और विजय दोनों लोग अन्य आरोपी सकिंदर कुमार और मोंटू यादव के साथ अपने पैतृक स्थान लौट आए लेकिन स्वरूप लापता था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिसर से दुर्गंध आने की शिकायत के बाद स्वरूप का शव पॉलिथीन बैग पिघलाने वाली मशीन के नीचे मिला था। घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।
न्यायालय ने पांच जनवरी को अपने फैसले में कहा, ‘‘यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अभाव तथा प्रमुख गवाहों के बयानों में मौजूद विरोधाभासों के कारण अभियोजन का मामला अविश्वसनीय हो जाता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।’’
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के कई प्रमुख गवाह या तो मुकर गए या अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन करने में विफल रहे।
अदालत ने गौर किया कि आरोपियों में से एक, मोंटू यादव को 2010 में इस मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था, जबकि दूसरे आरोपी विजय यादव के खिलाफ कार्यवाही लंबित है क्योंकि वह फरार है।
इस मामले में दो दशकों तक फरार रहने के बाद पप्पू और सकिंदर को सितंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद मामले में सुनवाई की गई।
भाषा यासिर पवनेश
पवनेश

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