दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को हटाने की याचिका खारिज, कोर्ट ने अर्जी लगाने वाले पर जुर्माना भी लगाया

दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को हटाने का आग्रह करने वाली याचिका जुर्माने के साथ खारिज

दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक को हटाने की याचिका खारिज, कोर्ट ने अर्जी लगाने वाले पर जुर्माना भी लगाया

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Modified Date: May 28, 2024 / 06:36 pm IST
Published Date: May 28, 2024 6:19 pm IST

Delhi Waqf Board dismisses plea seeking removal of administrator : नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के तौर पर अश्विनी कुमार की नियुक्ति को रद्द करने का आग्रह करने वाली याचिका को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया। यह याचिका इस साल के शुरू में अखुंदजी मस्जिद को तोड़ने को लेकर दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यामीन अली की याचिका को प्रचार हथकंडा बताया और कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि इसमें बोर्ड के प्रशासक के रूप में दिल्ली सरकार के अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिया गया है।

न्यायमूर्ति ने 24 मई को पारित आदेश में कहा, “यह अदालत वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए रिट याचिका को खारिज करना चाहती है और यह राशि चार हफ्ते के अंदर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा कराई जाए।”

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न्यायाधीश ने कहा, “ इस अदालत को प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी नंबर 2 प्रशासक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है। यह रिट याचिका और कुछ नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और एक प्रचार पाने की मंशा से दायर की गई है।”

महरौली निवासी याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनकी मां को प्राचीन मस्जिद के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।

उनका दावा था कि प्रशासक मस्जिद के संरक्षक होने के बावजूद मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने में विफल रहे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए।

माना जाता है कि ‘अखूंदजी मस्जिद’ 600 साल से अधिक पुरानी थी। उसे तथा उसके पास स्थित बेहरुल उलूम मदरसे को अवैध ढांचा घोषित कर दिया गया और 30 जनवरी को डीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com