नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत वक्फ बोर्ड से संबंधित कथित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर एक मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।
खान अपनी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले का सामना कर रहे हैं।
विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने याचिका पर खान और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
याचिका में कहा गया है कि विधायक को मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।
बहस के दौरान, ईडी ने याचिका का विरोध किया और दावा किया कि अगर खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी गई तो वह जांच में सहयोग नहीं करेंगे।
आप के ओखला विधायक खान को ईडी ने हाल में दाखिल आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया था।
अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध रूप से भर्ती करके भारी राशि अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया।
भाषा शफीक माधव
माधव
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