डोडा: मोबाइल फोन पर अवैध रूप से वीपीएन का इस्तेमाल करने के मामले में दो लोगों पर मुकदमा

डोडा: मोबाइल फोन पर अवैध रूप से वीपीएन का इस्तेमाल करने के मामले में दो लोगों पर मुकदमा

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  • Publish Date - December 28, 2025 / 02:51 PM IST,
    Updated On - December 28, 2025 / 02:51 PM IST

जम्मू, 28 दिसंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन कर कथित तौर पर मोबाइल फोन पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) एप्लिकेशन इस्तेमाल करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

सुरक्षा कारणों से डोडा के जिलाधिकारी ने जिले में वीपीएन सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान खालिद अबरार और मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भागला भारत चौकी की पुलिस टीम ने शनिवार को नियमित गश्त के दौरान अबरार को मोबाइल फोन पर वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए देखा।

उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर, अबरार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। एक संज्ञेय रिपोर्ट डोडा पुलिस थाने को भेजी गई जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

इसी तरह, चिल्ली के तेंदला गांव के इरफान को शाली पुल, गंदोह में आदेशों का उल्लंघन करते हुए वीपीएन एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए देखा गया।

प्रवक्ता ने कहा कि इरफान के खिलाफ गंदोह पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

भाषा तान्या धीरज

धीरज