डीयू में विधि पाठ्यक्रम में क्लैट के जरिए दाखिले के खिलाफ याचिका पर केंद्र, यूजीसी से जवाब तलब |

डीयू में विधि पाठ्यक्रम में क्लैट के जरिए दाखिले के खिलाफ याचिका पर केंद्र, यूजीसी से जवाब तलब

डीयू में विधि पाठ्यक्रम में क्लैट के जरिए दाखिले के खिलाफ याचिका पर केंद्र, यूजीसी से जवाब तलब

:   Modified Date:  August 30, 2023 / 01:51 PM IST, Published Date : August 30, 2023/1:51 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने, केवल संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट-यूजी), 2023 के आधार पर छात्रों को पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में दाखिला देने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से विस्तृत जवाब मांगा है।

अदालत ने 25 अगस्त को यह आदेश पारित किया जब केंद्र के वकील ने कहा कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि दाखिले के मामलों में उन्हें स्वायत्तता हासिल है जबकि यूजीसी के वकील ने इसके विरोधाभासी पक्ष रखा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा, ‘‘केंद्र के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है और दाखिले के मामले में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त है… विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वकील ने कहा है कि यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सीयूईटी का पालन करना सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘यूजीसी के साथ ही केंद्र सरकार को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया जाता है।’’

दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर में कानून के छात्र एवं याचिकाकर्ता प्रिंस सिंह ने दावा किया कि विश्वविद्यालय ने यह अधिसूचना जारी करते समय ‘पूरी तरह से अनुचित और मनमानी शर्त’ लगाई है कि पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरी तरह से क्लैट-यूजी 2023 परिणाम में प्रावीण्यता के आधार पर होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में दाखिला सीयूईटी-यूजी 2023 के जरिए दिया जाए।

इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने क्लैट-यूजी, 2023 के आधार पर छात्रों को पंचवर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम में दाखिला देने के फैसले पर सवाल उठाया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब अन्य विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लायी गयी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) यूजी 2023 के आधार पर इस पाठ्यक्रम में दाखिला दे रहे हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय कोई ‘‘अलग नहीं’’ है।

मामले पर अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा

 

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