ईडी ने चेन्नई डीसीआई रिश्वतखोरी धनशोधन मामले में बैंक में जमा राशि कुर्क की

ईडी ने चेन्नई डीसीआई रिश्वतखोरी धनशोधन मामले में बैंक में जमा राशि कुर्क की

ईडी ने चेन्नई डीसीआई रिश्वतखोरी धनशोधन मामले में बैंक में जमा राशि कुर्क की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: February 7, 2022 6:09 pm IST

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि रिश्वतखोरी की जांच के सिलसिले में उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत चेन्नई स्थित एक दंत चिकित्सालय के नाम से बैंक में जमा 21.11 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि को कुर्क कर लिया है। मामला कुछ समूहों को दंत चिकित्सा कॉलेज चलाने के लिए भारतीय दंत परिषद (डीसीआई) के मंजूरी देने से जुड़ा है।

बैंक जमा राशि प्रमुख दंत चिकित्सक एस मुरुकेसन द्वारा प्रवर्तित क्रैनियो फेशियल क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की है।

ईडी ने कहा कि मुरुकेसन और अन्य के खिलाफ पहली बार 2013 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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यह आरोप लगाया गया था कि 25 लाख रुपये की रिश्वत सात जनवरी, 2013 को डॉक्टर को उनके क्लिनिक में दी गई थी ताकि अधिपरशक्ति डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को मंजूरी दिलाने के लिए भ्रष्ट या अवैध तरीकों से डीसीआई के अधिकारियों को प्रभावित किया जा सके।

यह नकदी ईडी द्वारा पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया।

ईडी ने कहा कि मामले में अपराध से अर्जित आय एक करोड़ रुपये आंकी गई है।

भाषा नेत्रपाल दिलीप

दिलीप


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