ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
Modified Date: December 16, 2025 / 07:25 pm IST
Published Date: December 16, 2025 7:25 pm IST

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) और उसके निदेशकों सुशील अंसल, प्रणव अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

इसमें कहा गया है कि आरोपपत्र में एपीआईएल, उसके निदेशकों और शेयरधारकों सुशील अंसल, प्रणव अंसल और गोपाल अंसल के नाम शामिल हैं।

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कंपनी या उसके प्रवर्तकों से टिप्पणी के लिए तत्काल संपर्क नहीं हो सका।

यह मामला एपीआईएल पर लगे उस आरोप से संबंधित है कि उसने अपनी परियोजना ‘सुशांत लोक फेज-1’ में सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित नहीं किया और उससे निकलने वाले अपशिष्ट को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचयूडीए) की सीवरेज लाइनों से बहा दिया गया। दूसरे मामले में, ईडी ने आरोप लगाया कि एपीआईएल की ‘एसेंसिया’ परियोजना में स्थापित एसटीपी की क्षमता अपर्याप्त थी।

ईडी ने कहा कि घरेलू अपशिष्ट और सीवेज के पानी का मानदंडों के अनुसार उपचार न करके, एपीआईएल ने एक ओर तो जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर इससे होने वाले लाभ का आनंद लिया।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप


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