एडिटर्स गिल्ड ने राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया |

एडिटर्स गिल्ड ने राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

एडिटर्स गिल्ड ने राजद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत किया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : May 11, 2022/8:41 pm IST

नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को राजद्रोह कानून के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश का स्वागत किया।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने यहां एक बयान में कहा, ‘गिल्ड इस अंतरिम आदेश का स्वागत करता है, क्योंकि स्वतंत्र रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह कानून का कई बार इस्तेमाल किया गया है।’

गिल्ड उन याचिकाकर्ताओं में से एक है जिन्होंने राजद्रोह कानून को चुनौती दी थी। अन्य याचिकाकर्ताओं में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. जी. वोम्बाटकेरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) शामिल हैं।

गिल्ड ने बयान में कहा, ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस बात को लेकर बेहद खुश है कि राजद्रोह कानून (भादंसं की धारा 124 ए) को चुनौती देते हुए गिल्ड द्वारा दायर याचिका के जवाब में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11 मई, 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है… जब तक केंद्र सरकार प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक कानून को स्थगित किया जाता है।”

भाषा

अविनाश पवनेश

पवनेश

 

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