‘छेड़छाड़ का आरोपी महिला से ले सकता है हर्जाना, अगर कोर्ट ने मामले में कर दिया बरी’ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

छेड़छाड़ का आरोपी महिला से ले सकता है हर्जाना, अगर कोर्ट ने मामले में कर दिया बरी! Eve Teasing accused can ask for Money if court acquits

‘छेड़छाड़ का आरोपी महिला से ले सकता है हर्जाना, अगर कोर्ट ने मामले में कर दिया बरी’ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 pm IST
Published Date: September 3, 2022 3:31 pm IST

नई दिल्लीः Eve Teasing accused can ask for Money छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर निचली अदालत याचिकाकर्ता को बरी कर देती है और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार होते हैं तो वो प्रतिवादी संख्या-2 (महिला) से हर्जाना लेने का हकदार होगा। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से भी इंकार कर दिया।

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Eve Teasing accused can ask for Money मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र को शिकायतकर्ता द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद आरोपी को विश्व निकाय की अपनी आकर्षक नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था। हाईकोर्ट ने कहा कि हर्जाने के लिए निर्देश की आवश्यकता है क्योंकि इसने 3 सितंबर 2021 को दोनों पक्षों को इस मुद्दे को इस वजह से आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था कि वे मध्यस्थता की प्रक्रिया में थे और इसके बावजूद, महिला ने पुरुष के नियोक्ता को पत्र लिखा।

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हाईकोर्ट ने कहा कि वह किसी जांच एजेंसी के रूप में या निचली अदालत के रूप में सबूतों और अभिवेदनों की पेचीदगियों पर काम नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि उसने प्राथमिकी का अध्ययन किया है, जिसमें एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है।

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न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, ‘हालांकि, इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है. वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्राथमिकी में आरोपों के कारण, याचिकाकर्ता (पुरुष) को संयुक्त राष्ट्र की अपनी आकर्षक नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा. इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि यदि निचली अदालत याचिकाकर्ता को बरी कर देती है और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार पाए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता संबंधित अवधि के लिए प्रतिवादी संख्या-2 (महिला) से वेतन की हानि सहित हर्जाने का हकदार होगा।’’

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