उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो बेदखली अभियान: अरशद मदनी

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो बेदखली अभियान: अरशद मदनी

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो बेदखली अभियान: अरशद मदनी
Modified Date: September 2, 2025 / 01:11 pm IST
Published Date: September 2, 2025 1:11 pm IST

गुवाहाटी, दो सितंबर (भाषा) जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मंगलवार को कहा कि असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियानों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रभावित सभी वैध नागरिकों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।

सोमवार को गोलपाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बेदखल किए गए लोगों से मुलाकात के बाद यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मदनी ने कहा, “हम बेदखली का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार को सड़कों के चौड़ीकरण या अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन सभी बेदखली अभियान उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही होने चाहिए।”

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उन्होंने यह भी कहा कि असम सरकार को व्यवस्था के तहत निष्कासन अभियान चलाना चाहिए, न कि “नफरत के भाव” से।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा द्वारा पहले अपने बेदखली विरोधी रुख की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मदनी ने कहा, “मैं कल से यहीं हूं। अगर उन्हें आपत्ति थी, तो उन्हें मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी।”

भाषा मनीषा वैभव

वैभव


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