आपदा में मौत होने के 72 घंटे के भीतर आश्रितों तक अनुग्रह राशि पहुंचाई जाए: धामी

आपदा में मौत होने के 72 घंटे के भीतर आश्रितों तक अनुग्रह राशि पहुंचाई जाए: धामी

आपदा में मौत होने के 72 घंटे के भीतर आश्रितों तक अनुग्रह राशि पहुंचाई जाए: धामी
Modified Date: August 21, 2025 / 09:23 pm IST
Published Date: August 21, 2025 9:23 pm IST

उत्तरकाशी, 21 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद 72 घंटे में उसके आश्रित को अनुग्रह राशि का वितरण कर दिया जाए।

प्रदेश के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने यहां सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें मुख्यमंत्री के इन निर्देशों की जानकारी दी।

सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि मृत्यु के 72 घंटे के भीतर अनुग्रह राशि का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाए और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य किसी कारण से कुछ विलंब हो रहा हो तो यह राशि एक सप्ताह के भीतर मृतक के आश्रित तक हर हाल में पहुंच जानी चाहिए।

सचिव ने जिलाधिकारियों को मानसून अवधि में अब तक हुई क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए ताकि केंद्र को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजा जा सके।

सुमन ने बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार की सात सदस्यीय टीम प्रदेश में अतिवृष्टि तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आने वाली है। उन्होंने जिलाधिकारियों को इसके लिए पूर्व से ही सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए ताकि आपदा से हुई क्षति की वास्तविक स्थिति टीम के सामने रखी जा सके।

भाषा दीप्ति सिम्मी

सिम्मी


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