आबकारी मामला : दिल्ली की अदालत ने कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत नौ फरवरी तक बढ़ाई
आबकारी मामला : दिल्ली की अदालत ने कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत नौ फरवरी तक बढ़ाई
नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत सोमवार को नौ फरवरी तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने महेंद्रू द्वारा दायर एक आवेदन पर राहत की अवधि बढ़ा दी और उन्हें नौ फरवरी 2024 को शाम पांच बजे तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश नागपाल ने पूर्व में शराब वितरक ‘इंडोस्पिरिट’ के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को उनकी पत्नी की सर्जरी के कारण अंतरिम जमानत दी थी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आरोपी की पत्नी अभी भी सर्जरी के बाद की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहेंगी और उन्हें घर पर उक्त सर्जरी के प्रभाव से उबरने के लिए कुछ और समय लगेगा। उक्त अवधि के दौरान महेंद्रू की पत्नी को उनके समर्थन की आवश्यकता होगी, ऐसे में आरोपी की अंतरिम जमानत को नौ फरवरी तक के लिए बढ़ाया जाता है।’’
न्यायाधीश ने कहा कि अपनी पिछली अंतरिम जमानत अवधि के दौरान महेंद्रू ने गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की।
भाषा शफीक दिलीप
दिलीप

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