आबकारी नीति मामला: कविता की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

आबकारी नीति मामला: कविता की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

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  • Publish Date - August 26, 2024 / 02:20 PM IST,
    Updated On - August 26, 2024 / 02:20 PM IST

नयी दिल्ली, 26 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई कर सकता है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ मामले में सुनवाई कर सकती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन के संबंध में कविता के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद के उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

शीर्ष अदालत ने दोनों मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर एजेंसियों से 12 अगस्त को जवाब मांगा था।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थीं।

कविता ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा