आबकारी ‘घोटला’: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

आबकारी ‘घोटला’: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

आबकारी ‘घोटला’: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
Modified Date: July 5, 2024 / 11:55 am IST
Published Date: July 5, 2024 11:55 am IST

नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से शुक्रवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है।

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सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


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