कांग्रेस से निष्कासित विधायक ममकूटाथिल को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाई गई
कांग्रेस से निष्कासित विधायक ममकूटाथिल को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाई गई
कोच्चि, सात जनवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को एक महिला के साथ कथित बलात्कार और उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के मामले में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि बुधवार को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने मामले की सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की और ममकूटाथिल की अंतरिम राहत को इसी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया।
विधायक ने इस मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने संबंधी तिरुवनंतपुरम प्रधान जिला एवं सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
इससे पहले उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर, 2025 को अंतरिम आदेश को सात जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था।
ममकूटाथिल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष हैं और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उनके और शिकायतकर्ता के बीच संबंध आपसी सहमति से था और जब संबंधों में तनाव हुआ, तब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायतकर्ता ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए और मामले में पक्षकार बनने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
पुलिस ने ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जबरन गर्भपात का पहला मामला दर्ज किया था जिसके बाद से ही वह गायब थे ।
ममकूटाथिल छह दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आए। वह 11 दिसंबर, 2025 को स्थानीय निकाय चुनावों में अपना वोट डालने के लिए पलक्कड़ आए थे। उन्हें पिछले साल चार दिसंबर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
भाषा शोभना मनीषा
मनीषा

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