‘फेसलेस’ आयकर योजना : अदालत ने रिश्वत मामले में अधिकारी व सीए की हिरासत बढ़ाई
‘फेसलेस’ आयकर योजना : अदालत ने रिश्वत मामले में अधिकारी व सीए की हिरासत बढ़ाई
नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ‘फेसलेस’ आयकर आकलन योजना से जुड़े रिश्वत मामले में आयकर अधिकारी और सनदी लेखाकार (सीए) की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी।
वित्त मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने, मानवीय हस्तक्षेप कम करने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ‘फेसलेस’ योजना शुरू की थी। इस योजना को ‘फेसलेस’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि करदाता को अपने कर अधिकारी का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उसे यह जानने की जरूरत होती है कि कर अधिकारी कौन है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आयकर उपायुक्त विजयेंद्र आर और डी के अग्रवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने उनकी हिरासत अवधि दो दिन के लिए बढ़ा दी, हालांकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनकी हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने की मांग की थी।
जांच एजेंसी ने कुछ नए तथ्य मिलने का दावा किया, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि के अलावा आगे जांच की आवश्यकता है।
अदालत ने आदेश दिया, ‘‘मामले के तथ्यों की प्रकृति के मद्देनजर, मामले की प्रभावी जांच के उद्देश्य से आरोपियों दिनेश कुमार अग्रवाल और विजयेंद्र रामचंद्र मूर्ति को दो दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत में भेजा जाता है।’’
अदालत ने उन्हें एक मई को पेश करने का निर्देश दिया।
सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकी में अन्य आरोपियों के नाम हैं, जिन्हें गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए जांच में शामिल होना था।
विजयेंद्र की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया और पूछा कि जब सभी तथ्य और सामग्री सीबीआई के नियंत्रण में हैं, तो वह बिना किसी औचित्य के अधिक हिरासत की मांग क्यों कर रही है।
दिल्ली में विभाग के झंडेवालान कार्यालय में तैनात 2015 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी विजयेंद्र को राजधानी में गिरफ्तार किया गया, जबकि अग्रवाल को गुजरात के भरूच से गिरफ्तार किया गया।
मामले की सीबीआई जांच में कथित तौर पर पता चला है कि दोनों ने अधिक राशि से जुड़े लंबित आयकर मामलों के कई करदाताओं से संपर्क किया और रिश्वत के बदले उनके मामलों में उनके पक्ष में आदेश देने का वादा किया।
भाषा अविनाश नरेश
नरेश

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