कानपुर में जुलूस के दौरान पथराव की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर्स और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी
कानपुर में जुलूस के दौरान पथराव की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर्स और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी
कानपुर, आठ अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस ने यहां मूलगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर्स समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
कानपुर में रविवार शाम रामनवमी शोभा यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव की खबरों के बीच यहां तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस ने इसे ‘अफवाह’ करार दिया था।
अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) हरीश चंदर ने बताया कि पथराव की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उन्होंने किसी भगवा संगठन के नेता व कार्यकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार किया।
मूलगंज में तैनात और जुलूस की निगरानी कर रहे पुलिस उप निरीक्षक रामानंद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब रामनवमी शोभा यात्रा का जुलूस नया चौक से मिसरी बाजार होते हुए मेस्टन रोड की ओर बढ़ रहा था।
इसमें कहा गया है कि उसी समय कुछ लोगों ने आस-पास की इमारतों से जुलूस पर पत्थर फेंके जाने की अफवाह फैलायी और इसके बाद मौके से भागना शुरू कर दिया, जिससे अफरातफरी मच गई।
स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत पुलिस बल को मौके पर भेजा गया।
अपनी शिकायत में रामानंद ने कहा कि कई यूट्यूबर्स सहित अज्ञात व्यक्ति अशांति भड़काने के इरादे से झूठी सूचना प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कथित तौर पर दावा फैलाया कि जुलूस के मेस्टन रोड पर पहुंचने पर श्रद्धालुओं पर पत्थर फेंके गए।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गलत सूचना के पीछे के लोगों की पहचान करने का काम अपराध शाखा, स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) और साइबर सेल को सौंपा गया है।
उन्होंने कहा, ‘शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’
पुलिस के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें धारा 132 (लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 223 (लोक सेवकों के आदेशों की अवज्ञा), धारा 270 और 292 (सार्वजनिक उपद्रव), धारा 293 (सार्वजनिक उपद्रव जारी रखना), धारा 353 (2) (समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देने के इरादे से गलत सूचना फैलाना) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 शामिल हैं।
इसके अलावा, रावतपुर और मूलगंज सहित कई अन्य पुलिस थानों के क्षेत्रों में रामनवमी समारोह के दौरान प्रतिबंधित या अत्यधिक तेज आवाज वाले डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। भाषा सं आनन्द रंजन
रंजन

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