दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

दिल्ली न्यायिक सेवा अधिकारी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: May 3, 2026 / 08:56 pm IST
Published Date: May 3, 2026 8:56 pm IST

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग में दिल्ली न्यायिक सेवा के एक अधिकारी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

अधिकारियों के अनुसार, मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर सफदरजंग एन्क्लेव थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मृतक की पहचान अमन कुमार शर्मा (30) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि उनकी मौत फंदा लगाकर आत्महत्या करने से हुई है।

परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शर्मा पिछले कुछ दिन से मानसिक तनाव में थे और उन्होंने अपनी पत्नी तथा साली द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की थी।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, शर्मा ने 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यभार संभाला था। पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से विधि स्नातक शर्मा ने 18 अक्टूबर 2025 से, कड़कड़डूमा अदालत में उत्तर-पूर्वी जिले के जिला विधि सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पूर्णकालिक सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन


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