वन मंत्रालय ने कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दिया निर्देश
वन मंत्रालय ने कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दिया निर्देश
action against illegal construction in Corbett Tiger : ऋषिकेश (उत्तराखंड), पांच जनवरी (भाषा) केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देहरादून स्थित अपने एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को कॉर्बेट बाघ अभयारण्य (सीटीआर) में पेड़ों की अवैध कटाई एवं निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के एक दल द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण में सीटीआर के बफर जोन में आने वाले कालागढ़ में पेड़ों की अवैध कटाई, कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण और जलाशयों का पता चला था।
कालागढ़ के मोघट्टी और पाखरो क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है।
क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट की जांच के बाद, मंत्रालय ने 22 दिसंबर को लिखे एक पत्र में अपने देहरादून कार्यालय से शिकायत दर्ज करके अपराधियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा तीन ए और तीन बी के तहत कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
पत्र की एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन और उत्तराखंड के वन बल प्रमुख विनोद कुमार को कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
भाषा सिम्मी नीरज
नीरज

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