भाजपा के पूर्व सांसद को इस मामले में दो साल की कैद, करीब 3 करोड़ का जुर्माना भी लगा
भाजपा के पूर्व सांसद को इस मामले में दो साल की कैद, करीब 3 करोड़ का जुर्माना भी लगा
अहमदाबाद, तीन अक्टूबर (भाषा) गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने शनिवार को भाजपा के एक पूर्व लोकसभा सदस्य को चैक बाउंस होने के एक मामले में दो साल कैद और 2.97 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
read more: मंत्री डहरिया के विवादित बयान पर धरमलाल कौशिक का तंज, पूछा- बलरामपुर की घटना छोटी है, तो बड़ी घटन…
कलोल में प्रधान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश डी एस ठाकुर ने यह आदेश भी दिया कि सुरेंद्रनगर के पूर्व सांसद देवजी फतेपुरा यदि जुर्माने की 2,97,10,000 रुपये की राशि में से 2.97 करोड़ रुपये का भुगतान फरियादी प्रभातसिंह ठाकुर को नहीं कर पाए तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। ठाकुर के वकील भानु पटेल ने यह जानकारी दी।
read more: स्पंदन कार्यक्रम के तहत डीजीपी DM अवस्थी पुलिस अधिकारियों से करेंगे…
पटेल ने कहा कि फतेपुरा का 14,85,000 रुपये का चैक बाउंस हो गया था और पूर्व सांसद ने इस संबंध में भेजे गये एक नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। इसके बाद ठाकुर अदालत पहुंचे।पटेल ने कहा कि फतेपुरा ने 2018 में एक भूमि सौदे के सिलसिले में ठाकुर से यह राशि ली थी और उसे लौटाने के लिए चैक दिया था। यह सौदा हो नहीं सका था। फतेपुरा 2014 में सुरेंद्रनगर से लोकसभा चुनाव जीते थे लेकिन भाजपा ने 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया था।

Facebook



