धोखाधड़ी मामला: दिल्ली की अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को जमानत दी |

धोखाधड़ी मामला: दिल्ली की अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को जमानत दी

धोखाधड़ी मामला: दिल्ली की अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को जमानत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:22 PM IST, Published Date : October 24, 2021/4:48 pm IST

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों को जमानत दे दी है। इन निदेशकों पर आरोप है कि इन्होंने एक एसोसिएट प्रोफेसर को अपनी एक ऐसी आवासीय परियोजना में फ्लैट देने का वादा करके उससे 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी की जिसके लिये प्राधिकारियों की मंजूरी नहीं थी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देव सरोहा ने शनिवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स के निदेशकों – प्रदीप कुमार जैन, राजीव जैन और संजीव कुमार जैन- को जमानत दे दी। तीनों धोखाधड़ी और आपराधिक अमानत में खयानत के मामले में उनके खिलाफ पहले जारी समन पर अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एस के गोयल ने अधिवक्ता नमित सक्सेना के जरिये दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उन्हें दिल्ली में एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए पैसे देने के लिए धोखा दिया, जिसके लिए पार्श्वनाथ समूह को कोई मंजूरी नहीं थी।

अदालत ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर इस आधार पर राहत दी कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।

जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

न्यायाधीश द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को अदालत ने तलब किया था। आरोपियों ने शनिवार को पेश होने के बाद जमानत की अर्जी दाखिल की।

सक्सेना ने अर्जी का विरोध किया और आरोप लगाया कि आरोपियों ने अन्य लोगों से भी करोड़ों रुपये ठगे हैं।

भाषा अमित प्रशांत

प्रशांत

 

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