फ्रंटियर राजमार्ग के लाडा-सरली खंड के लिए भूमि स्वामित्व, मुआवजे का नये सिरे से सत्यापन का आदेश
फ्रंटियर राजमार्ग के लाडा-सरली खंड के लिए भूमि स्वामित्व, मुआवजे का नये सिरे से सत्यापन का आदेश
ईटानगर, 27 दिसंबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पूर्वी कामेंग जिले में फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना के लाडा-सरली खंड से जुड़े भूमि स्वामित्व और मुआवजे के दावों के नये सिरे से जमीनी स्तर पर पुन: सत्यापन का आदेश दिया है।
राज्य सरकार ने यह आदेश एक तथ्यान्वेषी समिति द्वारा गंभीर अनियमितताएं उठाये जाने के बाद दिया है।
भूमि प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सरकार ने परियोजना के पैकेज एक से पांच के तहत शामिल भूमि और संपत्तियों की भौतिक जांच के लिए पुन: सत्यापन समितियों का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि यह कवायद पूर्वी कामेंग के उपायुक्त की सीधी निगरानी में आयोजित की जाएगी।
समितियों को स्वीकृत स्ट्रिप योजना का सख्ती से पालन करते हुए स्वीकृत मार्गाधिकार के भीतर आने वाले प्रत्येक भूखंड का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। उनके निष्कर्षों की तुलना पहले उप आयुक्त (तत्कालीन) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए मुआवजे से की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत विस्तृत तुलनात्मक विवरण तैयार किए जाएंगे, जिनमें लाभार्थियों के नाम, भूमि का रकबा, मौजूदा परिसंपत्तियां तथा 2022 की आधिकारिक नियमावली में निर्धारित दरों के अनुसार आंकी गई मुआवजा राशि जैसी जानकारियां शामिल होंगी। संशोधित और पूर्व आंकड़ों के बीच किसी भी अंतर को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।
भाषा अमित रंजन
रंजन

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