Friend sent 50 Lakh defamation notice to Groom due to Not Take in Barat

शादी का न्योता देकर अपने बारात में नहीं ले गया दूल्हा, तो दोस्त ने भेज दिया 50 लाख रुपए का नोटिस, किया मानहानि का केस

शादी का न्योता देकर अपने बारात में नहीं ले गया दूल्हा! Friend sent 50 Lakh defamation notice to Groom due to Not Take in Barat

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : June 25, 2022/2:48 am IST

देहरादून: defamation notice to Groom किसी दोस्त की शादी हो लेकिन हमें न्योता न मिले तो दुख होता है और जब दोस्त शादी के बाद मिलता है तो पूरी भड़ास निकाल देते हैं। लेकिन एक शख्स ने बारात में नहीं जाने पर ऐसी भड़ास निकाली कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां युवक ने बारात में नहीं ले जाने पर कोर्ट जा पहुंचा और दूल्हा दोस्त के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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defamation notice to Groom मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के बहादराबाद निवासी रवि नामक युवक ने अपनी शादी में चंद्रशेखर को विवाह का न्यौता दिया था और बारात में शामिल होने को कहा था। लेकिन बारात वाले दिन ऐसी स्थिति बनी की बारात पहले ही निकल गई। वहीं, चंद्रशेखर बन ठनकर बारात जाने पहुंचे तो देखते हैं कि बारात तो जा चुकी है और घर पर कोई है ​ही नहीं।

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इस बात को चंद्रशेखर ने अपना अपमान समझा और वह इस कदर मानसिक तनाव में आ गया कि आत्महत्या करने की सोचने लगा और दूल्हे पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए के मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया।

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चंद्रशेखर के वकील के अनुसार चंद्रशेखर ने ज़ब अपने दोस्त रवि को फ़ोन किया तो उसने कहा की वह तो बारात लेकर निकल गए हैं और आप लोगों को अब बारात में आने की कोई जरुरत नहीं है। आप लोग अपने घर जाओ। वकील भदौरिया का कहना है की चंद्रशेखर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में आ गया था और वह इस अपमान को सहन नहीं कर पर रहा था। उन्होंने बताया कि इस अपमान को लेकर न्याय दिलाने का भरोसा देकर उन्होंने चंद्रशेखर को आत्महत्या करने से रोका।

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चंद्रशेखर ने अपने दोस्त दूल्हे को फ़ोन करके मानहानि का नोटिस भेजने की बात बताई। मगर इसके बाद भी उसके दोस्त ने ज़ब उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उसने दूल्हे को 50 लाख रुपए का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजते हुए तीन दिन में सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगने पर कानूनी कारवाई करने की चेतावनी दी है।

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