नईदिल्ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश का जन्म होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कल 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। कल से इन दोनों ही प्रदेशों में कई कानून खत्म हो जाएंगे और कई नए कानून लागू हो जाएंगे। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य को दो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया जा चुका है।
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बता दें कि संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल चुकी और राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब गुरुवार 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासनिक तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आ जाएंगे और राज्य में कई नए कानून लागू होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। आपको बताते हैं कि कल से जम्मू कश्मीर में क्या 10 नए बदलाव होंने वाले हैं।
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1. जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बनेगा
2. जम्मू-कश्मीर में RPC की जगह IPC लागू होगा
3. जम्मू-कश्मीर में 106 नए कानून लागू हो जाएंगे
4. जम्मू-कश्मीर में 153 विशेष कानून खत्म हो जाएंगे
5. उर्दू की जगह हिंदी, अंग्रेजी आधिकारिक भाषाएं होंगी
6. जम्मू-कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा गठित होगी
7. जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा
8. विधानसभा से पास किए बिल पर अंतिम फैसला LG लेंगे
9. विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष की बजाय 5 वर्ष का होगा
10. कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी
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