नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश के एक संयंत्र में गत जून में गैस रिसाव की घटना परिचालन में लापरवाही के कारण हुई। एनजीटी ने राज्य के उद्योग निदेशक को विशाखापत्तनम स्थित फार्मा सिटी के साथ ही ऐसे अन्य स्थानों की दवा इकाइयों की सुरक्षा ऑडिट किए जाने के निर्देश दिए।
गैस रिसाव की घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदेश कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि परवादा औद्योगिक क्षेत्र की साइनोर लाइफ साइसेंज फैक्टरी में ‘बेंजिमिडाजोल’ गैस के रिसाव का कारण प्रबंधन और उसके कर्मचारियों की लापरवाही था।
पीठ ने कहा, ” कंपनी के भीतर एवं बाहर आपातकालीन योजनाओं की आवश्यकता के तहत मानक सुरक्षा मानदंडों के पालन में गंभीर खामियां थीं। बिना सहमति के बेंजिमिडाजोल का निर्माण भी नियम के खिलाफ था।”
उन्होंने कहा, ” यह दलील खरी नहीं उतरती कि बेंजिमिडाजोल अंतिम उत्पाद नहीं था और इसका उपयोग ओमेप्राजोल के उत्पादन के लिए था जबकि इसके लिए अनुमति भी नहीं ली गई।”
एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और विशेषज्ञ समिति की उस बात से सहमति जताई कि बेंजिमिडाजोल के उत्पादन के वास्ते अलग से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश
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