गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सीएए विरोधी आंदोलन मामले में अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सीएए विरोधी आंदोलन मामले में अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सीएए विरोधी आंदोलन मामले में अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति दी
Modified Date: February 9, 2023 / 06:47 pm IST
Published Date: February 9, 2023 6:47 pm IST

गुवाहाटी, नौ फरवरी (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई और उनके तीन सहयोगियों पर संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों के सिलसिले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी।

जांच एजेंसी ने याचिका दायर कर चारों व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के एनआईए की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मलासरी नंदी की खंडपीठ ने मामले को दोबारा खोलने करने और आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने को कहा।

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गोगोई के वकील शांतनु बोरठाकुर ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने मामले को दोबारा खोलने और चारों लोगों के खिलाफ आरोप तय करने की एनआईए की याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले की विशेष एनआईए अदालत में फिर से सुनवाई होगी।’’

इस बीच, गोगोई ने भी कहा कि उन्हें और तीन अन्य को 23 फरवरी को एनआईए की विशेष अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने जा रहा हूं। मुझे वहां सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है।’’

गौरतलब है कि विशेष एनआईए अदालत ने एक जुलाई, 2021 को गोगोई और उनके तीन सहयोगियों को दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध में असम में हुए हिंसक प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका के मामले में आरोपमुक्त कर दिया था।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल


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