गोवा की पंचायतों को 10 वर्ष तक वैध व्यापार लाइसेंस जारी करने की अनुमति

गोवा की पंचायतों को 10 वर्ष तक वैध व्यापार लाइसेंस जारी करने की अनुमति

गोवा की पंचायतों को 10 वर्ष तक वैध व्यापार लाइसेंस जारी करने की अनुमति
Modified Date: August 2, 2025 / 09:57 am IST
Published Date: August 2, 2025 9:57 am IST

पणजी, दो अगस्त (भाषा) गोवा सरकार ने कारोबार में सुगमता के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को व्यापार लाइसेंस का सालाना नवीनीकरण करने के बजाय इन्हें सीधे 10 साल तक के लिए जारी करने या नवीनीकृत करने की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि इस कदम से जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार अनुकूल शासन सुनिश्चित होगा।

सावंत ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह सुधार हर साल नवीनीकरण कराने की परेशानी को कम करेगा और खासकर ‘स्टार्ट-अप’ और स्थानीय उद्यमियों के लिए व्यापार करना सुगम बनाएगा।’’

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अब तक पंचायतें केवल 31 मार्च तक के लिए ही व्यापार लाइसेंस जारी कर सकती थीं और उसके बाद हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य था। भाषा योगेश शोभना

शोभना


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