पणजी, 22 अगस्त (भाषा) गोवा ने कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या प्रयोगशालाओं के लिए रोगी में इसका पता चलने पर सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य हो गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 अगस्त को जारी अधिसूचना से कैंसर के मामलों की व्यवस्थित निगरानी और रोकथाम, स्क्रीनिंग एवं इलाज के कार्यक्रमों की डेटा-आधारित योजना बनाने का रास्ता साफ होगा।
इस फैसले का स्वागत करते हुए ‘राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन’ के अध्यक्ष डॉ. शेखर सालकर ने इसे ‘जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक ऐतिहासिक और बेहद ज़रूरी फैसला’ बताया, जिससे राज्य में कैंसर पर नियंत्रण को मजबूती मिल सकती है।
अधिसूचना के तहत, कैंसर के मामलों की जानकारी बीमारी का पता चलने की तारीख से सात दिनों के भीतर (बेहतर होगा कि इसी समय सीमा में) और किसी भी हाल में एक महीने से ज़्यादा देर न करते हुए देनी जरूरी है।
जानकारी देने की इस जरूरत में सरकारी और निजी अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक, ‘ऑन्कोलॉजी’ और ‘डे-केयर सेंटर’, ‘पैथोलॉजी’ और ‘डायग्नोस्टिक लैब’, ‘पैलिएटिव केयर’ संस्थान आदि शामिल हैं।
भाषा राजकुमार दिलीप
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