गोवा नाइटक्लब आग: जालसाजी मामले में लूथरा बंधुओं की जमानत याचिका पर आठ अप्रैल को फैसला

गोवा नाइटक्लब आग: जालसाजी मामले में लूथरा बंधुओं की जमानत याचिका पर आठ अप्रैल को फैसला

गोवा नाइटक्लब आग: जालसाजी मामले में लूथरा बंधुओं की जमानत याचिका पर आठ अप्रैल को फैसला
Modified Date: April 6, 2026 / 02:02 pm IST
Published Date: April 6, 2026 2:02 pm IST

पणजी, छह अप्रैल (भाषा) गोवा की एक अदालत ने नाइटक्लब में आग लगने से जुड़े मामले में गिरफ्तार भाइयों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की जालसाजी के एक मामले में जमानत याचिका पर अपना आदेश आठ अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया।

लूथरा बंधु ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक हैं, जहां पिछले साल छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे।

घटना के बाद दोनों थाईलैंड चले गए थे, लेकिन बाद में वहां से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

इन दोनों पर एक अन्य मामले में भी आरोप हैं, जिसमें कथित तौर पर नकली अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) समेत फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइटक्लब के संचालन के लिए अनुमति और आबकारी लाइसेंस हासिल किया गया।

पुलिस के अनुसार, कथित फर्जी एनओसी कैंडोलिम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी दिखाया गया था और बाद में नियामकीय मंजूरियां लेने में इसका उपयोग किया गया।

दोनों आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता पराग राव ने अदालत के बाहर पत्रकारों को बताया, “मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जूड सेक्वेरा आठ अप्रैल को आदेश सुनाएंगे।”

हालांकि, मापुसा की एक सत्र अदालत ने हाल में उन्हें आग लगने के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन जालसाजी से संबंधित प्राथमिकी के कारण वे अब भी हिरासत में हैं। पिछले सप्ताह अदालत ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा जोहेब वैभव

वैभव


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