ITR DEADLINE: बढ़ाई गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन, सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

जो कि 31 जुलाई को समाप्त हुई और अब सरकार ने भी इनकम टैक्स भरने को लेकर नई डेटलाइन जारी कर दी है।

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  • Publish Date - October 7, 2022 / 04:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

Income Tax Return Deadline: यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब आप इसे 31 दिसम्बर तक लेट फीस के साथ इनकम टैक्स भर सकते हैं। दरअसल, ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी और वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्स भरने की शुरूआत 15 जून 2022 से ही हो चुकी थी। जो कि 31 जुलाई को समाप्त हुई और अब सरकार ने भी इनकम टैक्स भरने को लेकर नई डेडलाइन जारी कर दी है।

ये है नई डेडलाइन

Income Tax Return Deadline: पिछले दो वर्षों की तरह इस बार भी टैक्स फाइलिंग के लिए लास्ट डेट बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया। अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है। यानी ऐसे लोगों को 31 अक्टूबर से पहले टैक्स भरना अनिवार्य है।

31 अक्टूबर से पहले भर लें ITR

Income Tax Return Deadline: गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी, जबकि लेट फीस के साथ टैक्स भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर है। यानी अब आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।

जारी किया गया नया नियम

Income Tax Return Deadline: इसके साथ ही विभाग ने एक नया नियम भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार, 1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं। सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।

ये है विस्तृत डेडलाइन

Income Tax Return Deadline: गौरतलब है कि पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 थी। वहीं, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है। और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है। यानी विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए डेडलाइन पेश कर दी है, अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा।