राज्यपाल ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन निरस्त करने के अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर

राज्यपाल ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन निरस्त करने के अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर

राज्यपाल ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन निरस्त करने के अध्यादेश पर किए हस्ताक्षर
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: November 25, 2020 6:35 pm IST

तिरुवनंतपुरम, 25 नवंबर (भाषा) केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल पुलिस कानून में विवादित संशोधन को निरस्त करने के अध्यादेश पर बुधवार को हस्ताक्षर किए।

राजभवन के सूत्रों ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, ‘‘राज्यपाल ने संशोधन वापस लेने के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।’’

उल्लेखनीय है कि केरल में माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने केरल पुलिस कानून में विवादास्पद संशोधन को वापस लेने के लिए एक अध्यादेश लाने का मंगलवार को फैसला किया था।

मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से धारा 118-ए को निरस्त करने के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करने का फैसला किया गया।

इस विवादास्पद संशोधन को लेकर देशभर में आलोचना के बाद वाम सरकार ने सोमवार को इस पर रोक लगाने का फैसला करते हुए कहा था कि राज्य विधानसभा में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में निर्णय किया जाएगा।

विपक्षी दलों और वाम समर्थकों ने भी संशोधन की आलोचना करते हुए इसे अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया था।

भाषा सिम्मी वैभव

वैभव


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