Agniveer Reservation Increased News: रिटायरमेंट से ठीक पहले केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान.. अब 10 नहीं, बल्कि मिलेगा 50% आरक्षण, अधिसूचना भी जारी..
Agniveer Reservation Increased News: शुक्रवार को मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, (संशोधन) नियम, 2025 को नए प्रावधानों के साथ अधिसूचित किया है।
Agniveer Reservation Increased News || Image- SSBCrackExams file
- अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण
- CAPF ग्रुप-C पदों में बड़ा बदलाव
- गृह मंत्रालय ने नियम संशोधित किए
Agniveer Reservation Increased News: नई दिल्ली: अग्निवीरों का पहला बैच जल्द ही रिटायर होने वाला है, हालाँकि इससे पहले ही मोदी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के ग्रुप सी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला लिया है। सरकार ने बीएसएफ में कांस्टेबल पदों के लिए 50% आरक्षण नोटिफाई करने के बाद, गृह मंत्रालय ने अन्य सीएपीएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप सी पदों में आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट जारी रहेगी।
नियमों में धीरे-धीरे होगा संशोधन
अधिसूचना में कहा गया है कि, उन्हें अन्य नियमित उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। अधिकारी ने बताया कि सभी सीएपीएफ के ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नियमों में आने वाले दिनों में धीरे-धीरे संशोधन किया जाएगा। यह मंत्रालय के सीएपीएफ में सशस्त्र बलों के अस्थायी भर्ती के लिए 10% आरक्षण लागू करने के पहले के निर्णय से एक बड़ा और अहम बदलाव है।
2022 में घोषित भर्ती नीति का हिंसक विरोध हुआ था। यह 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान प्रमुख मुद्दों में से एक था। विरोध प्रदर्शनों के बाद, मंत्रालय ने घोषणा की कि सीएपीएफ में सभी रिक्तियों का 10% उन सशस्त्र बलों के रंगरूटों के लिए आरक्षित होगा जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। मंत्रालय ने पहले बैच की भर्ती में पांच वर्ष और बाद के बैचों के लिए तीन वर्ष की आयु में छूट की भी घोषणा की। अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सीएपीएफ में भर्ती के लिए पात्र होगा।
जानें कहाँ और कितना मिलेगा आरक्षण
Agniveer Reservation Increased News: शुक्रवार को मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, (संशोधन) नियम, 2025 को नए प्रावधानों के साथ अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है, “सीधी भर्ती द्वारा (प्रत्येक भर्ती वर्ष में पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए, दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और तीन प्रतिशत तक रिक्तियां लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के बीच वार्षिक रिक्तियों के समायोजन के लिए आरक्षित होंगी)।”
इसमें कहा गया है कि, “पहले चरण में, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पचास प्रतिशत रिक्तियों के लिए नोडल फोर्स द्वारा भर्ती की जाएगी” और “दूसरे चरण में, शेष सैंतालीस प्रतिशत रिक्तियों (जिसमें दस प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती की जाएगी, साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियों को भी भरा जाएगा।”
बीएसएफ के लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) में से कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा को मौजूदा 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया गया है और न्यूनतम सेवा अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है। अन्य बलों में प्रतिनियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा को मौजूदा 52 वर्ष से बढ़ाकर 56 वर्ष कर दिया गया है। बता दें कि, सीएपीएफ में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स शामिल हैं।
🚨Agniveers to get 50% Reservation in CAPFs🚨
Govt. will increase reservation for Agniveers in CAPFs to 50%#CAPFs #Agniveer #India pic.twitter.com/X8YCkZg4yb
— Global News 🚨 (@Jarvis945) December 20, 2025

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