नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 1,600 असम वन सुरक्षा बल (एएफपीएफ) कर्मियों को तैनात करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने वाले 2 अप्रैल के आदेश को वापस लेने का कोई आधार नहीं है।
असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होना है।
न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘हमारा यह मानना है कि असम सरकार का उक्त आदेश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है…।’’
पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, 2 अप्रैल 2026 के अंतरिम आदेश को वापस लेने/संशोधित करने का कोई आधार नहीं बनता है, और वर्तमान मूल आवेदन पर निर्णय होने तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।’’
भाषा सुभाष पवनेश
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