सिगरेट, गुटखा, पान मसाले पर सरकार का बड़ा फैसला, एक अप्रैल से हो जाएगा ये नया नियम लागू

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले कंपनसेशन सेस के लिए आकलन के लिए जीएसटी काउंसिल को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी.

सिगरेट, गुटखा, पान मसाले पर सरकार का बड़ा फैसला, एक अप्रैल से हो जाएगा ये नया नियम लागू

GST cess rate on pan masala

Modified Date: March 26, 2023 / 04:54 pm IST
Published Date: March 26, 2023 4:53 pm IST

GST cess rate on pan masala: केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने अधिकतम दर को रिटेल सेल प्राइस से भी जोड़ दिया है। सेस की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

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संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी कंपनसेशन का अधिकतम सेस प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51% होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेस प्रोडक् के मूल्यानुसार 135% पर लगाया जाता है। तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100% तय की गई है। अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% है। यह सेस जीएसटी की सबसे ऊंची 28% की दर के ऊपर लगाया जाता है।

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GST cess rate on pan masala: हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले कंपनसेशन सेस के लिए आकलन के लिए जीएसटी काउंसिल को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी।

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