हॉस्टल और पीजी में रहना पड़ेगा महंगा, देना होगा किराये पर 12 फ़ीसदी GST, जानें क्या है कोर्ट की दलील..
GST on hostel and PG rent
बेंगलुरु: हॉस्टल यानी छात्रावास और पीजी यानी पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने वालो को तगड़ा झटका लगा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रावास के किराए पर अब 12% जीएसटी यानी मॉल एवं सेवा कर लगेगा, (GST on hostel and PG rent) जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में यह निर्णय लिया हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट के बैंगलुरु बेंच ने कहा है कि छात्रावास और पीजी का किराया जीएसटी में छूट दिए जाने योग्य नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं। फैसले में कहा गया, (GST on hostel and PG rent) आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए है और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।
VIDEO | "Authority of Advance Ruling has said that hostel accommodation given to students should not be exempted from GST. The reason given is that 'residential dwelling' should be on a long-term basis," says tax expert Ved Jain on hostel accommodation to attract 12 per cent GST. pic.twitter.com/arpfDKzOoe
— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2023

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