‘पीएम मोदी की डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं’ हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25000 रुपए का जुर्माना

हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25000 रुपए का जुर्माना! Gujarat Court Fines Arvind Kejriwal Rs 25000

‘पीएम मोदी की डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं’ हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25000 रुपए का जुर्माना
Modified Date: March 31, 2023 / 03:59 pm IST
Published Date: March 31, 2023 3:57 pm IST

नई दिल्लीः Gujarat Court Fines Arvind Kejriwal Rs 25000 दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल का गुजरात हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने यह फैसला पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

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Gujarat Court Fines Arvind Kejriwal Rs 25000 फैसला सुनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

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गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। सीएम केजरीवाल को यह राशि गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी।

 

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